दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. मंगलवार को अब सोमनाथ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने इस मामले में सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. उनपर गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली के द्वारका नॉर्थ पुलिस थाने में घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा की 10 जून की शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की है. लिपिका ने अपनी शिकायत में सोमनाथ पर साल 2010 में शादी के बाद से ही प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. वहीं, दिल्ली पुलिस सरगरमी से सोमनाथ की तलाश कर रही है.