दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्त में लिया है, जिसे कोर्ट ने 181 साल की सजा सुनाई है. सुनने में भले ही यह अटपटा लगे मगर गिरफ्त में आए शख्स को कंज्यूमर कोर्ट ने ठगी के मामले में 181 साल के लिए दोषी ठहराया है.
क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए शख्स का नाम राजेंद्र मित्तल है. 66 वर्षीय आरोपी राजेंद्र मित्तल पानीपत का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, 20 साल की उम्र में राजेंद्र ने दिल्ली के शकरपुर इलाके में तिरुपति प्रॉपर्टी के नाम से एक दफ्तर खोला था.
जिसके बाद उसने यहीं से अपने ठगी के बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया. देखते ही देखते राजेंद्र ने सैकड़ों लोगों को प्लॉट या घर दिलाने के नाम पर करोड़ों रूपये का चूना लगा दिया. जिसके बाद पीड़ितों की शिकायत पर राजेंद्र के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे.
क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी रविंद्र यादव के मुताबिक, राजेंद्र के खिलाफ अभी तक ठगी के 5 मामले दर्ज हैं. जिनमें आरोपी राजेंद्र मित्तल को 181 साल की सजा सुनाई गई है. जॉइंट सीपी रविंद्र यादव ने कहा, अदालत से फैसला सुनाए जाने के बावजूद आरोपी राजेंद्र कानून की गिरफ्त से बाहर था. अदालत से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद आखिरकार आरोपी राजेंद्र मित्तल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ ही गया.