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हम बस में थे ही नहीं: गैंगरेप के आरोपी

दिल्ली गैंगरेप मामले में दो आरोपियों ने विशेष अदालत के सामने दावा किया कि 16 दिसंबर की रात वे उस बस में नहीं थे, जिसमें 23 वर्षीय लड़की के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया था और उसपर बर्बर हमला किया था.

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दिल्ली गैंगरेप मामले में दो आरोपियों ने विशेष अदालत के सामने दावा किया कि 16 दिसंबर की रात वे उस बस में नहीं थे, जिसमें 23 वर्षीय लड़की के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया था और उसपर बर्बर हमला किया था.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना के सामने दिए गए आवेदन में आरोपी विनय शर्मा ने दावा किया कि वह और सह आरोपी पवन गुप्ता उस बस में नहीं थे, जिसमें कथित घटना हुई थी. विनय ने कहा कि उसे इस मामले में फंसाया गया है. उसने अपने वकील एपी सिंह के जरिए आवेदन दायर किया.

वकील ने न्यायाधीश से कहा कि आवेदन तब दिया गया, जब विनय ने उन्हें सूचित किया कि उसके मोबाइल में एक वीडियो क्लिप है, जो कथित तौर पर दर्शाता है कि दोनों दक्षिण दिल्ली में एक संगीत के कार्यक्रम को देखने गए थे. उन्होंने वीडियो की सीडी बनाने की अनुमति मांगते हुए न्यायाधीश से कहा, ‘आरोपी विनय की मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें हैं जो स्थापित कर सकती हैं कि वह और पवन घटना की रात बस में नहीं थे.’

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अदालत ने हालांकि कहा कि वे वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी बना सकते हैं, क्योंकि मामला बचाव पक्ष के वकील और आरोपी के बीच है लेकिन फिलहाल इसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

वकील ने अदालत के समक्ष कहा, ‘यह आरोपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बचाव है क्योंकि मोबाइल में कुछ खास सूचना है जो मेरे मुवक्किल को निर्दोष साबित कर सकती है.’ सिंह ने यह भी कहा कि अब पुलिस यह नहीं कह सकती कि वीडियो को प्लांट किया जा रहा है क्योंकि कथित मोबाइल फोन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस के कब्जे में है.

सिंह ने अदालत से कहा, ‘उसने :विनय ने: अपराध करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है क्योंकि वह बस में नहीं था और न ही वह कथित घटना का हिस्सा था. पुलिस ने मामले में विनय को फंसाया है.’

वकील ने यह भी कहा कि विनय और पवन अपने दोस्तों के साथ दक्षिण दिल्ली में आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम के निकट जिला पार्क में एक संगीत कार्यक्रम देखने गए थे. उन्होंने कहा कि इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दोनों आरोपियों के दोस्त अहम गवाह हो सकते हैं.

इस बीच, अदालत ने आरोपी मुकेश के वकील एमएल शर्मा को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को अदालत में उपस्थित रहें, ताकि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ जिरह कर सकें. विशेष लोक अभियोजक दायन कृष्णन ने शर्मा के अदालत से अनुपस्थित रहने पर आपत्ति जताई जबकि उन्हें खासतौर पर आने को कहा गया था.

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कृष्णन ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील (शर्मा) कार्यवाही को पूरी तरह पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं और मुकदमे में जानबूझकर देरी करने का प्रयास कर रहे हैं. न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं भी इस बारे में चिंतित हूं. कल देखते हैं.’ अब तक अदालत में अभियोजन पक्ष के 65 गवाहों ने गवाही दी है.

शुरुआत में 5 आरोपी लड़की से सामूहिक बलात्कार करने और उसपर हमला करने के आरोप में मुकदमा का सामना कर रहे थे. लड़की की 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी.

मुख्य आरोपी राम सिंह की 11 मार्च को मौत के बाद उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया है. शेष 4 वयस्क आरोपी मुकेश, विनय, अक्षय सिंह और पवन लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. छठा आरोपी किशोर था. उसके खिलाफ यहां किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चल रहा है.

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