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जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज की स्वामी की याचिका

जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी खारिज कर दी है. स्वामी की यह अर्जी दिल्ली गैंगरेप मामले के नाबालिग आरोपी के संबंध में थी.

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सुब्रमण्यम स्वामी
सुब्रमण्यम स्वामी

जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी खारिज कर दी है. स्वामी की यह अर्जी दिल्ली गैंगरेप मामले के नाबालिग आरोपी के संबंध में थी.

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इस अर्जी के खारिज होने के बाद यह साफ हो गया है कि नाबालिग आरोपी के खिलाफ सुनवाई जुविनाइल कोर्ट में होगी, वहीं अन्य 5 आरोपी के खिलाफ सुनवाई फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है.

गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को याचिका दायर की थी कि दिल्ली गैंगरेप मामले की क्रूर प्रकृति को देखते हुए इस आरोपी के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए जो खुद को नाबालिग बताता है.

हालांकि, गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाली इस जस्टिस बोर्ड ने स्वामी की अर्जी रद्द कर दी. गौर करने वाली बात यह है कि जस्टिस जेएस वर्मा कमिटी ने भी किशोर अपराध के मामले में 18 वर्ष तक सीमा लागू रखने की सिफारिश की.

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