दिल्ली पुलिस सामूहिक बलात्कार के मामले में सभी छह आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप भी दर्ज करेगी.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पताल से आधिकारिक रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.
पुलिस ने पहले इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या के प्रयास), 201 (सबूतों को मिटाना), 365 (अपहरण), 377 (असामान्य अपराध), 394 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था.
बीते 16 दिसंबर को चलती बस में छह लोगों ने 23 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के साथ ही उसके साथ हैवानियत का व्यवहार किया था. करीब एक पखवाड़े तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद शनिवार को इस पीड़िता ने तड़के सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में दम तोड़ दिया.
पुलिस सूत्रों ने कहा कि अगले सप्ताह इन लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर करने की योजना है.
सामूहिक बलात्कार के सभी छह आरोपियों (बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, अक्षय ठाकुर, पवन और विनय) को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़े गए छठे आरोपों का दावा है कि वह अवयस्क है. पुलिस ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए उसकी हड्डियों की जांच करने की अनुमति अदालत से मांगी है.