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गैंगरेप में इस्तेमाल बस के मालिक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पुलिस ने मंगलवार को उस बस के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जिसमें 23 वर्षीय युवती के साथ दो हफ्ते पहले सामूहिक बलात्कार किया गया था.

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पुलिस ने मंगलवार को उस बस के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जिसमें 23 वर्षीय युवती के साथ दो हफ्ते पहले सामूहिक बलात्कार किया गया था.

बस मालिक दिनेश यादव ने बस को परिवहन प्राधिकरण में पंजीकृत कराने के लिए कथित तौर पर अपने घर के पते से संबंधित गलत हलफनामा दिया था.

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सिंधु पिल्लै ने कहा, ‘जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर हमने यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) एवं 181 (सरकारी सेवक के सामने गलत हलफनामा देना) के तहत मामला दर्ज किया है.’ यादव पर बस के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र और अनुमति पाने के लिए राज्य परिवहन विभाग के समक्ष गलत सूचना देने का आरोप है. सामूहिक बलात्कार मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बस के मालिक के पते की जांच की थी.

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