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गैंगरेप केस: आरोपी के नाबालिग होने पर उठे कई सवाल

दिल्ली गैंगरेप के एक आरोपी को अदालत ने नाबालिग मान लिया है. अदालत ने आरोपी के स्‍कूल के प्रिंसिपल द्वारा दिखाए रजिस्टर के आधार पर उसकी उम्र तय की है.

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दिल्ली गैंगरेप के एक आरोपी को अदालत ने नाबालिग मान लिया है. अदालत ने आरोपी के स्‍कूल के प्रिंसिपल द्वारा दिखाए रजिस्टर के आधार पर उसकी उम्र तय की है.

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ये वही नाबालिग है जिस पर लड़की से सबसे ज्यादा वहशियाना हरकत करने के आरोप हैं. इस पूरे घटना क्रम ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है, क्या कानून में बाल अपराधियों की उम्र सीमा 18 साल से कम की जानी चाहिए. क्या बाल अपराधों में भी रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट का प्रावधान होना चाहिए.

दिल्ली गैंगरेप में जिस शख्स की करतूत सबसे घिनौनी थी उसे सबसे कम सजा होगी . जिस लड़के ने पीड़ित लड़की के साथ सबसे ज्यादा बर्बता की उसे ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा हो सकती है. जिस बलात्कार कांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया, उसके सबसे क्रूर गुनहगार के सामने आज कानून भी बेबस नजर आया.

पुलिस और पूरी कानून व्यवस्था अब चाह कर भी उसे उसके गुनाहों के लायक सजा नहीं दे सकती, क्योंकि दिल्ली की अदालत में ये साबित हो गया है कि उसकी उम्र 18 साल से कम थी.

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16 दिसंबर, जिस तारीख को उस लड़के ने अपनी क्रूर हरकतों से पूरे देश की रूह कंपा दी थी, उस दिन उसकी उम्र थी 17 साल, 6 महीने और 12 दिन. यानी 5 महीने और 18 दिन की कानून की इस मजबूरी ने उसे ऐसी महोलत दी है, जिससे वो अपने सबसे खुंखार अपराध से महज तीन साल की सजा काट कर बच निकलेगा.

दिल्ली पुलिस ने जो केस तैयार किया है उसके मुताबिक इस 6ठे नाबालिग आरोपी ने ही 16 दिसंबर की रात पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को बस में बैठने को बुलाया था. इसी लड़के ने उस लड़की के साथ दो बार बलात्कार किया.

यहीं नहीं दूसरी बार उसने लड़की से तब बलात्कार किया जब वो बेहोश हो चुकी थी. फिर इसी नाबालिग ने उन दोनों को बस से बाहर फेंकने को कहा था. दिल्ली पुलिस के इन तमाम दावों और नाबालिग आरोपी के गुनाहों की तस्दीक बस में सवार पीड़ित लड़की का दोस्त भी कर चुका है.

16 दिसंबर की घटना के बाद से ही पूरे देश में एक बड़ी बहस शुरु हो गयी थी. क्या जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा कम कर देनी चाहिए? क्या जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में भी रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट गुनाहों का प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में नाबालिगों को भी कड़ी सजा मिल सके?

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16 दिसंबर की घटना के बाद बलात्कार पर कड़े कानून बनाने के लिए बनी जस्टिस वर्मा कमिटी भी अपनी सिफारिशें दे चुकी है. जस्टिस वर्मा इस हक में नहीं कि नाबालिगों की उम्र सीमा कम की जानी चाहिए.

नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अपराध में शामिल नाबालिगों में 65 फीसदी 16 से 18 साल के बीच होते हैं. नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े और 16 दिसंबर की वारदात ने, देश में इस वक्त नई बहस छेड़ दी है क्या ऐसे घिनौने अपराध में शामिल नाबालिगों को सचमुच नाबालिग माना जाना चाहिए.

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