दिल्ली सरकार ने पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अदालत जाने का निर्णय किया है. सतर्कता विभाग की जांच में एक फ्लैट खरीद के सिलसिले में उन पर नियमों का उल्लंघन का आरोप है. हालांकि, बस्सी ने इसे निराधार बताते हुए साजिश करार दिया है.
सूत्रों ने बताया कि सतर्कता विभाग अपनी जांच रिपोर्ट के साथ अदालत में एक याचिका दायर करेगा. बस्सी के खिलाफ रोहिणी में लकी होम कोऑपरेटिव सोसाइटी में अवैध रूप से एक फ्लैट प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करेगा.
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) कार्यालय से जानकारी मांगी थी. आरसीएस की रिपोर्ट के बाद इलाके के एसडीएम ने बस्सी के भाई रवि बस्सी के रोहिणी स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है.