टेलीविजन पर मशहूर रहे क्राइम शो की एंकरिंग करते-करते पत्नी की हत्या के मामले में फंसे सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने इस मामले में हत्या के आरोप से सुहैब को बरी कर दिया है. बाते दें कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने उन्हें पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 साल पहले अपनी पहली पत्नी अंजू की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को बरी कर दिया है. जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की एक खंडपीठ ने इलियासी की अपील पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल कड़कड़डूमा कोर्ट से आए फैसले को पूरी तरह पलट दिया है. निचली अदालत ने अंजु इलियासी की हत्या के मामले में सुहैब को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजु इल्यासी की हत्या के मामले से जुड़े तमाम आरोपों से सुहैब इलियासी को बरी कर दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है निचली अदालत द्वारा सुनाया गया उम्रकैद का फैसला अटकलों और अनुमानों पर आधारित था. कोर्ट ने कहा कि शोएब इलियासी के खिलाफ अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले से जुड़े पुख्ता सबूत नहीं है. इसीलिए धारा 302 यानी हत्या के मामले में सुहैब इलियासी को बरी किया जाता है. निचली अदालत से आए फैसले को चुनौती देते हुए सुहैब इलियासी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी.
पिछले साल कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहैब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट में जब सुहैब इलियासी ने अपील की तो कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को फैसला सुहैब इलियासी के पक्ष में आया है. सुहेब इलियासी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद शाम तक सुहैब इलियासी की रिहाई हो सकती है.
हालांकि मुमकिन है कि अंजू इलियासी का परिवार और दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट से आए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें. 18 साल पहले साल 2000 में अंजु इलियासी की दिल्ली में उनके घर में ही हत्या कर दी गई थी. इसमें उनके पति सुहैब इलियासी को आरोपी बनाया गया था. हत्या के इस केस ने सुर्खियां इसलिए भी ज्यादा बटोरी क्योंकि खुद सुहैब इलियासी देश के खूंखार अपराधियों को पकड़वाने के लिए अपना क्राइम शो चलाते थे. इस घटना के बाद वे खुद अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी बन गए थे.
बताते चलें कि सुहैब इलियासी और अंजू साल 1989 में जामिया मिलिया इस्लामिया में एक साथ पढ़ रहे थे. तभी दोनों के बीच प्यार हुआ. अंजू के घर वालों ने इस रिलेशन को लेकर विरोध किया. इसके बाद दोनों लंदन चले गए. घरवालों के विरोध के बावजूद सुहैब और अंजू ने साल 1993 में लंदन में शादी कर ली थी.