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दिल्ली: नाराज HC का आदेश, तिहाड़ जेल में जल्द लगाए जाएं CCTV कैमरे

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जब देश की राजधानी की जेल में ही कैदियों के साथ मारपीट हो रही है तो अन्य राज्यों में कैदियों के साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है.

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फाइल फोटो (तस्वीर: आजतक)
फाइल फोटो (तस्वीर: आजतक)

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तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तिहाड़ प्रशासन से पूछा है कि जेलों में सीसीटीवी लगाने में देरी होने का क्या कारण है. दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के डीजी और PWD के मुख्य सचिव के साथ मीटिंग कर जेलों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पिछली सुनवाई में तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों के साथ मारपीट की घटना को हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर मामला बताया था. कोर्ट ने कहा था कि जब देश की राजधानी की जेल में ही कैदियों के साथ मारपीट हो रही है तो अन्य राज्यों में कैदियों के साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है.

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पिछले कुछ वक्त में तिहाड़ में एक नहीं बल्कि कई मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें अलग-अलग कैदियों की तरफ से भी हाईकोर्ट को समय-समय पर चिट्ठी लिखी गई है कि उनके साथ तिहाड़ जेल के अंदर ना सिर्फ मारपीट की गई है बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई है.

कोर्ट फिलहाल जिस याचिका पर सुनवाई कर रहा है वह एचएस बिंदी ने दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से लगाई है. याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि खुद तिहाड़ की गाइडलाइंस को तिहाड़ प्रशासन ही फॉलो नहीं कर रहा है. तिहाड़ जेल में सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाना भी इन्हीं गाइडलाइंस का हिस्सा है, ताकि कैदियों और तिहाड़ प्रशासन के कर्मचारियों दोनों पर निगाह रखी जा सके. फिलहाल कोर्ट ने डीएसएसएसबी को भी तिहाड़ में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए नियुक्तियों के लिए विज्ञापन देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि डीएसएसएसबी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालकर रिक्त पड़े पदों को भरे.

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