उद्योगपति यश बिरला को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ लंबित एक मामले में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश न होने की इजाज़त मिल गई है.
यश बिरला हाजिर हों
दिल्ली की साकेत कोर्ट में देश के जाने-माने उद्योगपति यश बिरला के खिलाफ आर्थिक अपराध से जुड़ा मामला चल रहा है. इस मामले की सुनाई के लिए अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था.
लगाई थी पेशी में छूट की अर्जी
मगर उनके वकील एम. फुजैल खान ने कोर्ट में यश बिरला के खराब स्वास्थ का हवाला देते हुए उन्हें पेशी में छूट दिए जाने की अर्जी लगाई थी. जिसे साकेत कोर्ट ने मान लिया. और यश को पेशी से राहत मिल गई.
क्या है मामला
मामला आर्थिक अपराध से जुडा है. इस मामले में यूनीसेफ की एक महिला अधिकारी रेनू घोष ने शिकायत की थी. रेनू के पति एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं. इस केस में कुल 15 आरोपी हैं, जिनमें यश बिरला, उनकी कंपनी के 2 डायरेक्टर और यश बिरला की दो कंपनी बिरला पॉवर सलूशन और ज़ेनि्थ बिरला भी शामिल हैं.
पैसा नहीं लौटाने का आरोप
रेनू घोष ने आरोप लगाया था कि उन्होंने यश बिरला की दोनों कम्पनियों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रूपये का निवेश किया था. लेकिन समय पर कंपनी ने उनकी रकम वापस नहीं की. उनका आरोप है कि कंपनी उनका पैसा वापस देना नहीं चाहती. जबकि दोनों कंपनियों ने कोर्ट में दावा किया है कि वे रेनू घोष को मूल रकम वापस दे चुकी हैं.
लेन देन के इस मामले में अदालत अगली सुनवाई 15 फ़रवरी 2016 को करेगी.