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निर्भया केसः डेथ वॉरंट के लिए कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कल 2 बजे होगी सुनवाई

दिल्ली सरकार की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके कहा गया है कि इस मामले में अक्षय की दया याचिका खारिज होने के बाद अब चारों में से किसी भी दोषी की कोई याचिका कहीं भी लंबित नहीं है.

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दोषी पवन गुप्ता के पास एक लाइफ लाइन बाकी है
दोषी पवन गुप्ता के पास एक लाइफ लाइन बाकी है

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  • कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया
  • शुक्रवार को इस केस में होगी सुनवाई
  • पवन के पास है 1 लाइफ लाइन

निर्भया केस में हर रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है. बुधवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि चारों दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है. लेकिन शाम होते-होते इसी मामले में अक्षय की दया याचिका भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दी. और गुरुवार को सरकारी वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में नया डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी लगा दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. अब शुक्रवार को 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी.

पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी दिल्ली सरकार की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके कहा गया है कि इस मामले में अक्षय की दया याचिका खारिज होने के बाद अब चारों में से किसी भी दोषी की कोई याचिका कहीं भी लंबित नहीं बची है. लिहाजा, पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले में नया डेथ वारंट जारी करके फांसी की तारीख को तय करें.

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हालांकि इस मामले में चार दोषियों में से अभी तीन दोषियों की तरफ से ही राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दाखिल की गई है और तीनों की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं. पवन अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकता है. ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार होने वाली सुनवाई से तय होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में तीसरी बार नया डेथ वारंट जारी करेगा, या फिर चारों की सभी याचिकाओं के निपटारे तक का इंतजार.

हालांकि बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट यह साफ कर चुका है कि इन चारों दोषियों को बाकी और याचिका लगाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त और दिया जाए. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर यह चारों कोई और याचिका नहीं लगाते हैं, तो दोनों सरकारें आगे की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं.

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