दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. 1000 पन्नों की इस चार्जशीट में 40 गवाहों के नाम हैं और आरोपियों के खिलाफ कत्ल समेत 9 धाराओं में केस दर्ज हुआ है.
आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307, 376 जी, 377, 365, 394, 396, 201 और 34 के तहत केस दर्ज हुए हैं.
केवल 5 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट. एक नाबालिग आरोपी का नाम चार्जशीट में नहीं. पुलिस ने सुनवाई की रिकॉर्डिंग कराने और चार्जशीट से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश किया. मामले की अगल सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
गौरतलब है कि मामले में 6 आरोपी हैं. पुलिस ने कोर्ट से अपील की है कि चार्जशीट को सार्वजनिक ना किया जाए. पुलिस का कहना है कि उसके पास ट्रायल के लिए पुख्ता सबूत हैं.
पुलिस ने बनाई है ई चार्जशीट
गुनहगारों को सज़ा दिलाने में कोई कसर या लापरवाही बाकी ना रह जाए, इसके लिए सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट भी बना ली है, जिसे कोर्ट में पेश करने से पहले हाईकोर्ट के किसी सीनियर वकील या फिर जज को दिखाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा. खबर है कि चार्जशीट को पिछले उन सभी जघन्य वारदात के अध्ययन के बाद बनाया गया है जिनके आरोपियों को पुलिस सजा दिलाने में कामयाब रही.
आरोपियों पर लगी हैं 9 धाराएं
जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ मुख्य रुप से नौ धाराएं लगाई गई हैं, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके. सभी आरोपियों पर गैंगरेप के अलावा हत्या धारा 302, 307, 365, 396, 376 टू जी, 394, 201 और 34 के तहत गैंगरेप के अलावा हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, लूट, डकैती और सबूत नष्ट करने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया गया. इन संगीन धाराओं के अलावा दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 377 यानी सोडोमी का भी मामला दर्ज किया.
40 गवाहों का बयान है दर्ज
चार्जशीट में 16 दिसंबर की रात बस में लड़की और उसके दोस्त के साथ कैसे क्या हुआ, उसका एक-एक ब्योरा दर्ज है. कहा जा रहा है कि पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने के लिए 40 गवाहों का बयान दर्ज किया.