दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी लीगल टीम पैरवी करेगी. पहले इसको लेकर दिल्ली सरकार ने एतराज जताया था, लेकिन अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस पर आम सहमति बनाकर कोर्ट को बताया दिल्ली सरकार को तुषार मेहता और उनकी टीम द्वारा दिल्ली पुलिस की पैरवी करने को लेकर कोई एतराज नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के लिए पैरवी को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा रस्साकशी चलती रहती थी. कई बार यह झगड़ा कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान खुलकर सामने आ चुका है. कई बार कोर्ट रूम के बाहर भी दोनों तरफ के वकील झगड़ते देखे जा चुके हैं. दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा और एएसजी अमन लेखी के बीच दिल्ली पुलिस का पक्ष कोर्ट में रखने को लेकर तीखी बहस हुई.
दिल्ली सरकार को तुषार मेहता की पैरवी से एतराज नहीं
शुक्रवार को दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दिल्ली सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार से जुड़े वकील दिल्ली पुलिस का पक्ष कोर्ट में रखते है, तो उनको कोई एतराज नहीं है. दिल्ली सरकार का ये रुख दिल्ली दंगे से जुड़े उस मामले की सुनवाई के दौरान देखा गया, जिसमें यूएपीए (Unlawful Activities Pevention Act) के तहत गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है है.
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याचिकाकर्ता का कहना है यूएपीए के तहत स्पेशल कोर्ट को ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये सभी कोर्ट बंद हैं. ऐसे में गिरफ्तार किए गए लोगों की कस्टडी गैरकानूनी है. साथ ही इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अब तक दिए गए आदेश भी गैरकानूनी हैं. दिल्ली सरकार का ये रुख कोर्ट में दिल्ली पुलिस से जुड़े और मामलों पर मिसाल के तौर पर लागू हो सकता है.
दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार को लिखा था खत
अगर दिल्ली दंगे से जुड़े इस मामले के अलावा दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार से जुड़े वकीलों को बहस के लिए कोर्ट में लाना चाहती है, तो दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उसकी स्वीकृति लेनी होगी. राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय ने उस पत्र को स्वीकृति दे दी है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी टीम को मामले की पैरवी करने की इजाजत देने की अपील की थी.
हाईकोर्ट ने इस पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि यह बेहतर होगा कि कोर्ट का समय मामलों की सुनवाई में गुजरे, न कि यह सुलझाने में कि दिल्ली पुलिस की तरफ़ से कोर्ट में कौन वकील पेश होंगे.
केंद्र बनाम दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
दरअसल, दो साल पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की जंग को लेकर एक फैसला सुनाया था. इसके मुताबिक दिल्ली सरकार के पास सीआरपीसी की धारा 24(8) के जरिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार है.
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उपराज्यपाल भी दिल्ली सरकार की सहमति से विशेष मामलों में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकते है, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि उपराज्यपाल की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति कर दी जाती थी, लेकिन उनकी राय लेने की बजाय एलजी हाउस से दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर अवगत करा दिया जाता था, जिस पर दिल्ली सरकार को एतराज था.