आप विधायक सोमनाथ भारती के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत के सामने बताया कि पुलिस ने उनके मुवक्किल से कुर्ता उतारने को कहा था. उनके वकील का आरोप था कि पुलिस ने भारती से कुछ फर्जी दस्तावेजों पर साइन भी कराए हैं.
अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही अदालत ने सोमनाथ भारती से पूछा कि क्या उन्हें पुलिस हिरासत के दौरान किसी भी असुविधा का सामना करना पड़ा. तब भारती ने जवाब देते हुए बताया कि पुलिस ने उनसे कुर्ता खोलने के लिए कहा था और उन्हें कुछ जाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया था. जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है.
भारती की तरफ से अदालत को बताया गया कि उनके कुत्ते की जांच की गई है. पूरे मामले का सारा विवरण केस डायरी में लिखा जा रहा है लेकिन उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है. भारती के वकील ने अदालत में कहा कि जिस धारा 212 के तहत दिल्ली पुलिस उनके मुवक्किल की 5 दिन की रिमांड मांग रही है. वह जमानत के योग्य है.
अग्रवाल ने जिरह करते हुए कहा कि धारा 212 के तहत रिमांड नहीं दी जानी चाहिए. लेकिन उसके बावजूद अदालत ने रिमांड की अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी. अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने साफ किया कि उनके मुवक्किल के टूटने की बातें बेबुनियाद हैं. ये सब अफवाह है.