यूपी के देवरिया से विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी और संजय केडिया सहित दस लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को केस दर्ज कर लिया है. कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है.
उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मैं मौके पर नहीं था, ये घटना से जुड़ा बच्चा-बच्चा जानता है. बीजेपी विधायक ने कहा कि मेरा सरकारी गनर भी इस बात का गवाह है कि कार्यकर्ताओं पर हमले की सूचना मिलने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक से बात करते हुए मौके पर गया था.
उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और अपमान का विरोध करने के लिए ऐसे सैकड़ों केस झेलने को भी तैयार हूं. गौरतलब है कि ये मामला विधानसभा चुनाव समय मतदान से पहले देवरिया विधानसभा क्षेत्र के कर्माजीतपुर गांव में 2 मार्च की रात पैसे बांटने के आरोप-प्रत्यारोप को लेकर बीजेपी समर्थकों और सपा समर्थकों के बीच हुई मारपीट से जुड़ा है.
शलभ मणि त्रिपाठी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जानलेवा हमले समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी रहे अजय प्रताप सिंह के बड़े भाई श्रीप्रकाश सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी.
पुलिस ने सपा नेता की शिकायत नहीं किया था केस
आरोप लगे थे कि बीजेपी के लोग चुनाव प्रभावित करने के लिए पैसा बांट रहे हैं. इसके बाद सपा समर्थक वहां जुट गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी. फायरिंग की बात भी आई थी हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी. इसमें बीजेपी के आठ समर्थकों को गंभीर चोट आई थी. वहीं सपा के कुछ लोग भी घायल हुए थे.
पुलिस ने बीजेपी समर्थक मयंक ओझा की तहरीर पर सपा प्रत्याशी के साथ ही श्रीप्रकाश सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, पिंटू, हर्ष शर्मा, रघुराज, राजू और धनेश व तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. पुलिस ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. इस घटना में सपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने केस नहीं लिखा था. इसके बाद सपा प्रत्याशी के भाई ने कोर्ट से केस दर्ज करवाने की अपील की थी.
आरोपियों पर इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
कोर्ट के आदेश पर भाजपा विधायक शलभ मणि, संजय केडिया, मयंक ओझा, सुनील ओझा, सिद्धार्थ ओझा, मुकेश शर्मा, सर्वेश मिश्रा, कमलेश मिश्रा, प्रमोद सिंह और महृषि मणि के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 352, 323 और 504 के तहत गौरीबाजार थाना में केस दर्ज किया गया है.
इस मामले में 18 मई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचाना करने का आदेश गौरी बाजार पुलिस को दिया था.