साध्वियों के बलात्कार का दोषी पाए जाने के बाद 20 साल जेल की सजा काट रहे राम रहीम के चेले जेल से उसके प्रवचन सुनने सुनना चाहते हैं. बठिंडा के मालवा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले चेलों ने 'मालवा इंसान फॉलोवर्स डेरा सच्चा सौदा संघ' के बैनर तले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया.
जस्टिस दया चौधरी ने कहा कि पंचकूला सहित पूरे हरियाणा और पंजाब में जैसे हालात हो गए थे, उसे देखते हुए राम रहीम को प्रवचन की अनुमति नहीं दी जा सकती. देवराज गोयल की तरफ से दायर की गई अर्जी में अपील किया गया था कि कोर्ट राम रहीम के प्रवचन का प्रसारण करने के लिए निर्देश दे. सेटेलाइट चैनल या इंटरनेट के जरिए प्रसारण करवाए.
बताते चलें कि इससे पहले खुलासा हुआ था कि पिछले साल 25 अगस्त के दिन हिंसा का तांडव करने वाले बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम के चेलों ने हरियाणा को 126 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया था. यह खुलासा एडवोकेट जनरल द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को सौंपी नुकसान के ब्यौरे से हुआ था.
एडवोकेट जनरल ने हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बताया था कि राम रहीम के चेलों ने हरियाणा को कुल 126 करोड़ 68 लाख 71 हजार 700 रुपये का नुकसान पहुंचाया. इसमें से 18.29 करोड़ की संपत्ति, 88.30 करोड़ का राजस्व और 20.08 करोड़ रुपये हिंसा रोकने में खर्च हुए हैं.
डेरा के गुण्डों को काबू करने में पुलिस, सेना और अर्ध सैनिक बलों पर भारी भरकम खर्च करना पड़ा था. अंबाला को सबसे अधिक 46.84 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. नुकसान के लिहाज से फतेहाबाद दूसरे नंबर पर है, जिसे 14.87 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. डेरा समर्थकों ने सिरसा में कुल 13.57 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया.
हिंसा का केंद्र रहे पंचकूला में 10.57 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसके अलावा रोडवेज को 13.91 करोड़, रेलवे को 12.50 करोड़ और एनएचएआई को 1.86 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ. पंचकूला हिंसा के दौरान 36 लोगों की मौत हुई थी. स्वत संज्ञान लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरे की सभी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया था.