यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में 13 वर्षीय लड़की को तीन दिनों तक बंधक बनाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला. पीड़िता किसी तरह आरोपी डॉक्टर की चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है.
क्षेत्राधिकारी एसकेएस प्रताप ने बताया कि पीड़िता को आरोपी डॉक्टर ने क्लिनिक में बंधक बना लिया था. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया है. लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर सोनू वर्मा के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
उन्होंने बताया कि आरोपी डॉक्टर का क्लिनिक भी सील कर दिया गया है. उसके क्लिनिक से कुछ आपत्तिजनक पदार्थ भी जब्त किया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उस डॉक्टर ने उसकी बेटी को अपने क्लिनिक में तब बंधक बना लिया, जब वह वहां कुछ दवाईयां लाने गई थी. बेटी के लापता होने के बाद पिता ने लोगों के साथ उसकी खोज-बीन भी की थी.
रेपिस्ट मौलवी को 10 साल की सजा
वहीं, बागपत जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय एक लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में स्थानीय मस्जिद के प्रमुख को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. यह घटना साल 2016 में हुई थी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद ने आरोपी रेहान को 10 साल कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
सरकारी वकील सुरेंद्र यादव के अनुसार रेहान को बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया. उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने बागपत जिले के एक गांव में 19 जनवरी 2016 को लड़की का अपहरण कर लिया था और फिर बलात्कार किया था. दोषी मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है.
लड़की के साथ रेप-हत्या की कोशिश
संभल जिले के बनियाठेर क्षेत्र में रेप के प्रयास का विरोध करने पर 11 साल की एक दलित लड़की की गला दबा कर हत्या करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया. एक गांव में 11 वर्षीय एक दलित बालिका एक विवाह समारोह में आयी थी. किसी युवक ने उसे अकेला देखकर उसके साथ रेप करने का प्रयास किया. विरोध करने पर उसका गला दबाने की कोशिश की गई.
इस संघर्ष में लड़की के मुंह पर चोट आई है. लड़की के बेहोश होने पर युवक उसे छोड़कर भाग गया. परिजनों की तहरीर पर अज्ञात युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-क और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. बालिका को चन्दौसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी तबीयत संभलते ही आरोपी की शिनाख्त का प्रयास किया जाएगा.