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पिता-चाचा करते थे 'बेटी' के साथ 'गंदी बात', महिला आयोग ने कराया FIR

उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने पिता और चाचा के खिलाफ मॉलेस्टेशन की शिकायत दर्ज करवाई है. न्यू उस्मानपुर थाने में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने पिता और चाचा के खिलाफ मॉलेस्टेशन की शिकायत दर्ज करवाई है. न्यू उस्मानपुर थाने में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

मामले में एक 28 वर्षीय महिला ने महिला आयोग को 181 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित महिला के मुताबिक उसके घर वालों ने उसके शराबी पति से परेशान होकर महिला की दूसरी शादी एक 50 साल के व्यक्ति के साथ कर दी. आरोप है कि दूसरा पति भी महिला के साथ शारीरिक हिंसा करता था. यही नहीं, दूसरे पति का छोटा भाई भी उस पर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था.

महिला के मुताबिक जब उसने अपने पति से उसके छोटे भाई की शिकायत की तो उसने भी महिला से ऐसा ही करने को कहा. परेशान होकर पीड़िता ने महिला आयोग में गुहार लगाई. पीड़िता एक बच्ची की मां भी है. आयोग ने बच्ची को परेशान देखकर उससे बात की. डरी हुई बच्ची ने बताया कि उसके पिता और चाचा उसको गलत ढंग से छूते हैं और किसी को न बताने की धमकी देते हैं.

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इसके बाद पीड़िता ने अपने पति और उसके छोटे भाई के खिलाफ केस दर्ज करवाने का फैसला किया. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अभी फरार हैं और अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले बढ़ रहे हैं. बच्ची के पिता और चाचा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि नाबालिग बच्चियों के साथ यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिले ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो.

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