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अकाली नेता सुच्चा सिंह लंगाह ने किया सरेंडर, बेटी की क्लासमेट से रेप का आरोप

रेप के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह ने आखिरकार गुरदासपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इससे पहले उन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि वो गुरदासपुर की कोर्ट में जाकर सरेंडर करें, जहां का ये मामला है. इसके बाद वो कोर्ट से बाहर निकल गए थे.

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पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह
पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह

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रेप के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह ने आखिरकार गुरदासपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इससे पहले उन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि वो गुरदासपुर की कोर्ट में जाकर सरेंडर करें, जहां का ये मामला है. इसके बाद वो कोर्ट से बाहर निकल गए थे.

जानकारी के मुताबिक, सुच्चा सिंह लंगाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (रेप), 384 (उगाही), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत गुरदासपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है. उन पर पंजाब पुलिस की महिला हवलदार के साथ रेप का आरोप लगा है, जो उनकी बेटी की क्लासमेट भी है. पीड़िता का कहना है कि धमकी देकर साल 2009 से उसका रेप हुआ है.

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लंगाह शिअद कोर समिति के सदस्य और पार्टी की गुरदासपुर जिला इकाई के अध्यक्ष थे. उन्होंने बीते शुक्रवार को पार्टी के सभी पदों से और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान किया था. एसएडी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि लंगाह ने आत्मसमर्पण करने के लिए इस्तीफा दे दिया है, जिसे मंजूर कर लिया गया.

पीड़ित महिला ने बताया था कि सुच्चा सिंह लंगाह के खिलाफ केस दर्ज कराने से पहले उसने उसे चेतावनी देते हुए घिनौनी हरकत रोकने के लिए कहा था. लेकिन वह नहीं माना. उसने पीड़िता से कहा था कि उसकी पहुंच ऊपर तक है. वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. इसके बाद तंग आकर पीड़िता ने एसएसपी से मुलाकात की और सबूत के तौर पर वीडियो सौंप दिया.

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