दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जोली पर एक महिला के साथ रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है. इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर गुड़गांव में विजय जौली के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं, विजय जौली ने रेप के इस आरोप को मनगढंत बताते हुए अपने खिलाफ साजिश बताया है.
जानकारी के मुताबिक, 21 फरवरी को पीड़िता ने गुड़गांव के एक महिला थाने में साकेत के पूर्व विधायक विजय जौली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. महिला ने आरोप लगाया है कि 10 फरवरी को गुड़गांव के आपणो घर रिसार्ट में जोली ने उसके पेय पदार्थ में कोई नशीली चीज मिला दी थी. इसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था.
पीड़िता बीजेपी महिला शाखा सदस्य
वहीं, आरोपी बीजेपी नेता विजय जौली ने कहा कि पीड़िता के खिलाफ उन्होंने 17 फरवरी को ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली करने का मामला दर्ज करवाया था. सभी आरोप मनगढंत हैं. ये उन्हें बदनाम करने और उनकी राजनीतिक छवि को कलंकित करने के लिए लगाए गए हैं. वह महिला बीजेपी की महिला शाखा की सदस्य है. वह 10 फरवरी को रिसार्ट में मिली थी.
जबरन वसूली और धमकी का आरोप
विजय जौली ने बताया कि वहां महिला ने उनसे जबरन पांच लाख रुपये वसूलने की कोशिश करने लगी. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाने की धमकी भी दी थी. महिला और उसके पति को जब पता चला कि उन्होंने उसके खिलाफ जबरन वसूली और धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है, तो उन्होंने जांच की दिशा को मोड़ने के लिए ऐसा किया है.
दोनों आरोपों पर जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जौली की शिकायत के आधार पर खिड़की दौला पुलिस थाने में महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 और 120बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. गुड़गांव पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार ने बताया कि हम मामलों की जांच कर रहे हैं. प्राथमिकियों और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का गहन अध्ययन कर रहे हैं.