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गैंगरेप के दोषियों को 20 साल की जेल

बिहार की एक अदालत ने पिछले साल हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में चार अभियुक्तों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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चार अभियुक्तों को 20 साल के कारावास की सजा
चार अभियुक्तों को 20 साल के कारावास की सजा

बिहार की एक अदालत ने पिछले साल हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में चार अभियुक्तों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरपी सिंह ने सन 2014 में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में सूर्यनारायण साह, महेश ऋषि, फकीर ऋषि और संजनिया ऋषि को गुरुवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई.

बताते चलें कि पीड़‍िता की मां ने आरोप लगाया था कि दो फरवरी, 2014 की शाम शौच के लिए गई उनकी बेटी को इन आरोपियों ने अगवा कर एक बगान में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया. इस मामले में नौ गवाहों को अदालत में पेश किया गया.

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