कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वह कई अपराधों के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था. पिछले हफ्ते हत्या के एक केस में कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था.
नीरज बवाना पर आरोप था कि उसने साल 2015 में एक शूटआउट के दौरान एक पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश की थी. पिछले हफ्ते कोर्ट ने उसको आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया था. हालांकि कोर्ट ने उसको हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने सहित कई धाराओं में भी बरी कर दिया था.
पुलिस के मुताबिक, नीरज बवाना को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उसने पुलिस पार्टी पर फायर करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और उगाही सहित आईपीसी की कई धाराओं के तहत 40 केस चल रहे हैं. पिछले साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था.