बिहार के बहुचर्चित गया रोडरेज मामले में निचली अदालत ने रॉकी यादव सहित तीन अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, रॉकी के पिता बिंदी यादव को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. 31 अगस्त को अदालत ने रॉकी यादव, बिंदी यादव, राजेश कुमार और टेनी यादव को दोषी करार दिया था.
7 मई, 2016 को आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफी, अंकित अग्रवाल के साथ बोध गया से घर लौट रहा था. रास्ते में साइड पास मांगने के दौरान उसका रॉकी यादव से झगड़ा हो गया. इस पर गुस्साए रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी.
इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था. इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज है. 12 मई को रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया था. अदालत में दोनों पक्षों के सारे बयान दर्ज किए गए थे.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि 11 सितंबर से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए. गया के एडिशनल वन कोर्ट के जज सच्चिदानंद प्रसाद सिंह ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया है. आदित्य सचदेवा के माता-पिता ने हत्या के दोषी रॉकी यादव के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी.
बताते चलें कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी यादव बिहार के बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से है. रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी हैं और पिता बिंदेश्वरी यादव एक बाहुबली और गैंगस्टर. आदित्यहत्याकांड के बाद जदयू ने मनोरमा देवी को पार्टी से निलंबित कर दिया था.