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MP: अगवा कर स्कूली छात्रा से गैंगरेप, पंचायत ने ऑफर कराया पैसा

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात के बाद पंचायत ने पीड़िता को पैसे लेकर समझौता करने का फरमान सुना दिया. आरोपियों ने भी दबाव बनाकर पीड़िता को बैतूल में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने दिया.

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुई वारदात
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुई वारदात

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात के बाद पंचायत ने पीड़िता को पैसे लेकर समझौता करने का फरमान सुना दिया. आरोपियों ने भी दबाव बनाकर पीड़िता को बैतूल में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने दिया. इसके बाद पीड़िता की नानी उसे लेकर हरदा एसपी के पास पहुंची. एसपी के निर्देश पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर हरदा थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर लिया. इसे बैतूल भेजा जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, बैतूल जिले की रहने वाली 17 वर्षीया छात्रा 11 जनवरी को स्कूल जा रही थी. रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया. वारदात को अंजाम देने के बाद एक आरोपी राहुल उसे खेत में लाकर फेंक गया. पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई. परिजनों ने इस वारदात की शिकायत करनी चाही, तो समाज के लोगों ने पंचायत बैठा दिया. उसे पैसे ऑफर किए गए.

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पीड़िता की मां ने बताया की वारदात की रोज वह पति के साथ हरदा में मजदूरी करने आई थी. पीड़िता की नानी हरदा में रहती है. गांव में पंचायत लगाकर उन्हें चुप रहने को कहा गया. उन्होंने इंकार किया तो गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया. वे लोग जैसे-तैसे वहां से निकलकर हरदा आये हैं. पीड़िता की नानी सभी को लेकर हरदा एसपी के पास पहुंची. वहां एसपी के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पीड़िता का परिवार दहशत में है.

हरदा एसपी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया है कि वह स्कूल जा रही थी, उसी वक्त रास्ते में राहुल, कमलेश, अमरुद, विजय और अरविन्द नामक युवक दो बाइक से आए. उसे जबरन बाइक पर बिठाकर ले गए. एक सूनसान जगह पर ले जाकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद खेत में छोड़कर फरार हो गए. बैतूल में केस दर्ज नहीं होने पर पीड़ितों ने हरदा में आकर शिकायत दर्ज कराई है.

बताते चलें कि मध्य प्रदेश में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से रेप या गैंगरेप के दोषी को फांसी दिए जाने का प्रावधान है. सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया था. मध्य प्रदेश असेंबली के विंटर सेशन में यह बिल पास कर दिया गया था. मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2017 में बदलाव करते हुए धारा-376ए में ए-डी को भी जोड़ा गया है. इस बदलाव को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई थी.

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