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हापुड़ मॉब लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को आदेश देने से इनकार

हापुड़ लिंचिंग के चश्मदीद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया है कि यूपी पुलिस इस केस में ठीक से जांच नहीं कर रही है, यहां तक कि चश्मदीदों के बयान भी दर्ज नहीं किए गए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस को जांच आगे बढ़ाने और दूसरी चार्जशीट (पूरक चार्जशीट) दायर करने का आदेश दे.

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हापुड़ लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
हापुड़ लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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हापुड़ मॉब लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को आगे जांच करने और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के आदेश देने वाली मांग को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.

यूपी के हापुड़ में साल 2018 में बीफ तस्करी के शक में कासिम नाम के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस हमले में कुछ और लोग भी जख्मी हुए थे. इस घटना के चश्मदीद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया है कि यूपी पुलिस इस केस में ठीक से जांच नहीं कर रही है, यहां तक कि चश्मदीदों के बयान भी दर्ज नहीं किए गए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस को जांच आगे बढ़ाने और दूसरी चार्जशीट (पूरक चार्जशीट) दायर करने का आदेश दे.

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समयुद्दीन नाम के याचिकाकर्ता की इस मांग पर कोई आदेश देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट जाने के निर्देश दिए. समायुद्दीन की भी गोरक्षकों ने पिटाई की थी. बता दें कि केस की सुनवाई पहले से ही यूपी के एक ट्रायल कोर्ट में चल रही है, जहां अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. हालांकि, यूपी पुलिस इस केस में पूरक चार्जशीट फाइल करने की बात भी कह रही है.

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