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राम रहीम को कल ढाई बजे सुनाई जाएगी सजा, जेल के बाहर सुरक्षा के 5 चक्र

साध्वी से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी. आरोप की धाराओं के तहत उसे 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा मिल सकती है. रोहतक जेल में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होगी. इससे पहले प्रशासन ने सभी तरह की सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली है. सूत्रों के मुताबिक़ जेल के बाहर पांच स्तर की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है.

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सुरक्षा के इंतजाम
सुरक्षा के इंतजाम

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साध्वी से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को जेल के अंदर ही कोर्ट रूम लगाकर सोमवार ढाई बजे सजा सुनाई जाएगी. आरोप की धाराओं के तहत उसे 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा मिल सकती है.

इससे पहले प्रशासन ने सभी तरह की सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली है. सूत्रों के मुताबिक़ जेल के बाहर पांच स्तर की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है. पंचकूला से सबक लेते हुए प्रशासन रोहतक में किसी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए पहले से ही मुस्तैद हो गया है.

एसपी पंकज नैन ने बताया कि रोहतक जेल परिसर के चारों ओर पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है. किसी भी उपद्रवी को जेल की तरफ जाने से रोकने का इंतजाम है. अगर कोई घुसाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा.

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रोहतक में धारा 144

शहर में धारा 144 लागू है. यहां डेरा समर्थकों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध है. 20 पैरा मिलिट्री कंपनियों के साथ हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. फिलहाल रोहतक में हालात सामान्य हैं. जिला प्रशासन की मांग पर सेना की टुकड़ियों का भी इंतजाम किया गया है. पंकज नैन ने बताया अगर हालात बिगड़े तो सेना को भी लगाया जायगा. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक़ जिले भर में कई पैरा मिलिट्री की टुकड़ियां आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हो गई हैं.

हिंसा में जा चुकी है 37 लोगों की जान

इससे पहले 25 अगस्त को पंचकूला में सीबीआई की विशेष कोर्ट में राम रहीम की पेशी हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने राम रहीम को रेप का दोषी माना और अगली तारीख पर सजा देने का फैसला सुनाया. फैसले के बाद डेरा समर्थकों ने हरियाणा और पंजाब में जमकर आगजनी और उपद्रवा की. आधिकारिक तौर पर हिंसा में 37 लोगों की मौत हुई. मारे गए ज्यादातर उपद्रवी डेरा समर्थक थे. करीब 300 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए. सबसे ज्यादा मौतें पंचकूला में हुई.

इन धाराओं के तहत आरोप

राम रहीम पर आईपीसी की धारा 376 (रेप) और 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज था. 376 के तहत कम से कम सात या अधिकतम 10 साल तक की सजा मिल सकती है. जबकि 506 के तहत दो साल तक की जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है.

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मामला 2002 का है. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखे साध्वी की एक चिट्ठी से ये मामला सामने आया था. मामला सीबीआई को सौंपा गया था.

 

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