प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट पहुंचे पिंटो फैमिली को राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रेयान ग्रुप के मालिक रेयन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तार पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
इससे पहले पहले को हाई कोर्ट के जज एबी चौधरी ने पिटों फैमिली की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था. उनका कहना था कि वह पिंटो फैमली के जानने वाले हैं. ऐसे में वो इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते. इसके बाद कोर्ट की नई बेंच ने आज इस मामले में सुनवाई की है. पिंटो फैमली को बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी.
इन वजहों से बढ़ी रेयान की मुश्किलें
- हरियाणा सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम ने अपनी जांच में रेयान स्कूल में भयंकर कमियां पाई.
- जांच रिपोर्ट के मुताबिक, रेयान इंटरनेशनल स्कूल के सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए.
- ड्राइवर और कंडक्टर छात्रों के टॉयलेट का ही इस्तेमाल किया करते थे.
- स्कूल की बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, जिससे स्कूल के अंदर आना जाना बेहद आसान था.
- स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों का किसी भी तरह का कोई पुलिस वैरिफेकेशन नहीं हुआ था.
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी टीम भेजकर स्कूल में जांच कराई, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई.
जानिए, क्या है पूरा मामला
बताते चलें कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के साथ कुकर्म की कोशिश के बाद उसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बस कंडक्टर अशोक समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी अशोक कुमार ने पहले अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन अब इससे इंकार कर रहा है.