उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली एक महिला को अदालत ने मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जुलाई 2011 को जिले के सांगीपुर थाना क्षेत्र के गारापुर गांव में सावित्री नामक महिला ने शराब के आदी अपने पति मुन्ना की साड़ी से गला घोंट कर हत्या कर दी थी. फिर उसने पति की लाश को घर में फांसी पर लटका दिया था.
महिला इस हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहती थी. मगर उसका राज पुलिस तफ्तीश के दौरान खुल गया था. इस संबंध में मृतक के भाई राजकुमार ने सावित्री के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सावित्री को अपने पति की हत्या का दोषी करार दिया. और उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.