झारखंड के गुमला जिले में एक अदालत ने तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी किया है. दोषी दरिंदे ने पिछले साल एक तीन साल की मासूम को अगवा कर उसके साथ रेप किया था.
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद रहे एक अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गुमला जिला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एल. दुबे ने रेप का दोषी पाए जाने पर बंधन ओरांव नामक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर 2018 को तीन साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. उसी वक्त लड़की के रिश्तेदार ओरांव ने उसे वहां से अगवा कर लिया था. वो शातिर बच्ची को अपने साथ अपने घर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. इस दौरान दरिंदे की करतूत की वजह से बच्ची का काफी खून बहा. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी.
बाद में बच्ची की खोजबीन की गई तो परिजन उसे तलाश करते हुए अपने रिश्तेदार बंधन ओरांव के घर जा पहुंचे. जब एक साथ कई लोगों ने शक के आधार पर बंधन से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसे अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था. इसके अदालत ने उसे रेप और हत्या का दोषी माना था.