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प्रद्युम्न मर्डर केस: 14 दिन के लिए बढ़ी आरोपी छात्र की हिरासत

रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी नाबालिग छात्र की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है. अब वह 6 दिसंबर तक जुवेनाइल कस्टडी में रहेगा. सीबीआई ने उसके फिंगर प्रिंट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है.

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प्रद्युम्न मर्डर केस का आरोपी नाबालिग छात्र
प्रद्युम्न मर्डर केस का आरोपी नाबालिग छात्र

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गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी 11वीं कक्षा के नाबालिग छात्र की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है. अब वह 6 दिसंबर तक जुवेनाइल कस्टडी में रहेगा. सीबीआई ने उसके फिंगर प्रिंट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है. इस पर 29 नवंबर को आरोपी के वकील जवाब दाखिल करेंगे.

सीबीआई ने प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी छात्र को हिरासत में लिया है. सीबीआई का आरोप है कि छात्र ने अपने जूनियर की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि वह उस दिन टीचर-पैरेंट्स मीटिंग और यूनिट परीक्षा को स्थगित कराना चाहता था. वह पढ़ाई में कमजोर है. इसलिए पढ़ाई से बचने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया.

सीबीआई के इस आरोप पर आरोपी ने कहा था कि उसने प्रद्युम्न की हत्या नहीं की है. सीबीआई ने उस पर दबाव बनाकर यह जुर्म कबूल करने के लिए कहा था. बाल सुरक्षा एवं संरक्षण अधिकारी (सीपीडब्ल्यूओ) रीनू सैनी के सामने आरोपी छात्र ने कहा था, 'सीबीआई ने मुझसे कहा कि यह जुर्म तुझे कबूल करना पड़ेगा.'

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उसने आरोप लगाया था, 'सीबीआई ने मुझसे कहा कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो हम तेरे भाई की हत्या कर देंगे. मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूं. उसे मरते हुए नहीं देख सकता. इसलिए सीबीआई वालों ने जैसा कहा, वैसा अब तक करता रहा हूं.' आरोपी ने बताया था कि सीबीआई की थ्योरी और गिरफ्तारी के आधार से अलग हैं.

अधिकतम सजा की मांग करेगी CBI

यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मर्डर केस के आरोपी छात्र की मानसिकता का अध्ययन करने के बाद वयस्क मान लिया, तो आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए उसे उम्रकैद की सजा दी जा सकती है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे नाबालिग मानते हुए 3 साल तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा. हालांकि, सीबीआई अधिकतम सजा की मांग करेगी.

पुलिस अफसरों को की गई थी कॉल

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की नजरें स्कूल मैनेजमेंट के कुछ चाहने वालों पर भी टिकी हुई हैं. बताया जा रहा है कि इस वारदात के कुछ देर बाद स्कूल की तरफ से कुछ रसूखदार नेताओं और बड़े पुलिस अफसरों को फोन किया गया था. इस बात के सबूत भी मिले हैं. इसके बाद हत्याकांड से जुड़ी अहम सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी और बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया.

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सबूतों को मिटाने की गई थी कोशिश

इससे पहले यह भी खुलासा हुआ था कि गुरुग्राम पुलिस ने कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ और मिटाने की कोशिश की थी. इसके बाद गलत तरीके से बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. यह खुलासा सीबीआई सूत्रों के जरिए हुआ है. इस मामले में 11वीं के छात्र की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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