दिल्ली जुवेनाइल बोर्ड ने हिट एंड रन मामले में एक नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका शिक्षा के आधार पर मंजूर कर ली. नाबालिग आरोपी को पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है.
इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पिछले मंगलवार को नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है. गलत तरीके से गाड़ी चलाने के मामलों में उसका पहले भी चालान हो चुका है. नाबालिग की गिरफ्तारी के बाद 10 अप्रैल को उसके पिता को जमानत मिल गई थी.
लेकिन इस मंगलवार को नाबालिग आरोपी के वकील ने उसकी शिक्षा का हवाला देकर जुवेनाइल बोर्ड के समझ जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसे स्वीकार करते हुए बोर्ड ने जमानत मंजूर कर ली. जिसके लिए आरोपी को पांच हजार रुपये का निजी मुचलका भरना पड़ा.
बताते चलें कि नाबालिग आरोपी ने बीती 4 अप्रैल की रात अपनी मर्सिडीज कार से 33 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा नाम के युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने 5 अप्रैल को नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ IPC की धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया था.