बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई. जोधपुर सीजेएम कोर्ट की ओर से इस मामले के सह अभियुक्त सैफ अली खान, नीलम, तब्बू , सोनाली और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने को राजस्थान सरकार ने चुनौती दी है. इस मामले में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील महिपाल विश्नोई ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे को नोटिस दिया किया गया था लेकिन इन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है.
इसी मामले पर शुक्रवार को कोर्ट में सैफ अली खान के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया और सोनाली की ओर से अधिवक्ता ने अंडरटेकिंग पेश की. कोर्ट ने इस मामले में 19 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख तय की है.
साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान और सह अभियुक्तों ने 12 व 13 अक्टूबर की दरम्यानी रात में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरनों का कथित तौर पर शिकार किया था. जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने करीब दो दशक बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी और सहअभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.
इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक अपील पेश की थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अब इस मामले में आगामी 19 अगस्त को सुनवाई होगी.