केरल उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय मलयालम अभिनेत्री के अपहरण मामले में गिरफ्तार अभिनेता दिलीप को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह मामला उच्च न्यायालय के सामने आया और इसने भी जमानत देने से इनकार कर दिया.
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. दिलीप 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. मंगलवार को यह समाप्त हो रहा है. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मशहूर और प्रभावी हस्ती होने के कारण दिलीप अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.
इससे पहले पुलिस ने दिलीप के करीबी दो विधायकों से पूछताछ की थी. दोनों ही विधायक सुपरस्टार दिलीप के बहुत करीबी माने जाते हैं. दोनों से दिलीप और मुख्य आरोपी सुनी पल्सर के बारे में पूछताछ की गई है. मुख्य आरोपी इनमें से एक माकपा पार्टी विधयाक का पूर्व ड्राइवर भी रह चुका है.
एक विधायक कांग्रेस के अनवर सादात और दूसरे माकपा समर्थित मुकेश हैं. पुलिस ने दोनों से अभिनेता दिलीप के बारे में काफी सवाल किए. उनके विदेश यात्राओं और फोन कॉल्स को लेकर भी सवाल पूछ गए. पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनी पल्सर के बारे में भी दोनों से कई सवाल किए गए थे.
बताते चलें कि बीते 17 फरवरी को एक अभिनेत्री का त्रिशूर से कोच्चि जाते हुए बीच में अपहरण कर लिया गया था. अपहरण किए जाने के करीब दो घंटे बाद उसके साथ मारपीट कर उसे निर्देशक-अभिनेता लाल के घर के बाहर फेंक दिया गया. इस मामले में सुपरस्टार दिलीप को गिरफ्तार किया गया था.