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उन्नाव रेप केस: उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा कुलदीप सेंगर

उन्नाव रेप केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की.

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Unnao Rape Case का दोषी विधायक Kuldeep Sengar (फाइल फोटो-PTI)
Unnao Rape Case का दोषी विधायक Kuldeep Sengar (फाइल फोटो-PTI)

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  • कुलदीप सिंह सेंगर ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
  • उन्नाव गैंगरेप केस में दोषी ठहराया जा चुका है कुलदीप सेंगर

उन्नाव रेप केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की. तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया.

हाई कोर्ट में लगाई अपनी अपील में कुलदीप सेंगर ने कहा है कि मोबाइल की उसकी लोकेशन को लेकर ट्रायल कोर्ट ने सीडीआर डेटा की गलत व्याख्या की है. इसके अलावा शंकर ने कहा है कि बलात्कार के वक्त वह जिस दूसरी जगह उपस्थित था, उससे जुड़ी अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट की अपील पर अगले एक-दो दिन में सुनवाई कर सकता है.

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उन्नाव रेप केस में तीस हजारी कोर्ट में अभी फिलहाल बलात्कार से जुड़े मामले पर ही अपना फैसला सुनाया है. इस पूरे मामले में पांच एफ आई आर दर्ज हुई थी जिसमें से चार में कुलदीप सेंगर को आरोपी बनाया गया है. बलात्कार के अलावा पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत पीड़िता के परिवार का कार एक्सीडेंट  के मामले मैं तीस हजारी कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है.

संदेह के लाभ की वजह से शशि सिंह हुईं बरी

उन्नाव रेप केस में कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. नाबालिग से दुष्कर्म के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई को उस वक्त दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था जब पीड़िता के कार एक्सीडेंट में उसके दो परिजनों की मौत हो गई थी और परिवार की तरफ से कहा गया था यह साजिश के तहत कुलदीप सेंगर ने ही कराया है.

उम्रकैद की हो चुकी है सजा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना था और 20 दिसंबर 2019 सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. वकोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था.

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पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया सेंगर

कोर्ट ने सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी माना था. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी. 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था. जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी. इससे पहले अदालत ने कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं. उन्नाव रेप कांड जघन्य साजिश, हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है.

क्या है मामला?

उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उसके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला के साथ 4 जून 2017 को नौकरी मांगने के लिए पहुंची थी. जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी उसका नाम शशि सिंह था. वो सेंगर की करीबी थी. उसी के बाद अचानक एक दिन उस किशोरी ने खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है. जिसके बाद ये मामला सामने आया. मामला सामने आने के बाद इस केस ने यूपी की राजनीति में भूचाल दिया था.

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