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लक्षद्वीप के सांसद को 10 साल की जेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद पर हमला करने का आरोप

वकीलों के अनुसार, सांसद और अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.एम सईद के दामाद पदनाथ सालेह पर तब हमला किया, जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे. वहीं सांसद फैजल ने कहा कि यह 'राजनीति से प्रेरित' मामला है और वह जल्द ही हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

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लक्षद्वीप के एक मात्र सांसद मोहम्मद फैजल
लक्षद्वीप के एक मात्र सांसद मोहम्मद फैजल

लक्षद्वीप की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. मामले से जुड़े वकीलों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए बताया कि कवारत्ती में जिला और सत्र कोर्ट ने 2009 में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में सांसद समेत अन्य दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वो लक्षद्वीप की एकमात्र लोकसभा सीट से NCP सांसद हैं.

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वकीलों के अनुसार, सांसद और अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.एम सईद के दामाद पदनाथ सालेह पर तब हमला किया, जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे. वहीं न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए आरोपी सांसद फैजल ने कहा कि यह 'राजनीति से प्रेरित' मामला है और वह जल्द ही हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

गौरतलब है कि लक्षद्वीप में कथित रूप से टूना मछली एक्सपोर्ट स्कैम मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. CBI ने श्रीलंका को होने वाले मछली एक्सपोर्ट में कथित रूप से गड़बड़ी होने से जुड़े इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में CBI ने मोहम्मद फैजल के अलावा उनके भतीजे अब्दुल रजाक और श्रीलंका की एक कंपनी SRT जनरल मर्चेंट्स इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर को भी आरोपी बनाया था.

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