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लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़की ने लगाया फर्जी आरोप

दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स को एक लड़की (23) द्वारा रेप लगाए रेप के आरोप से बरी कर दिया. उस शख्स के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले लड़की ने उस पर रेप के अलावा चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था.

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लिव इन रिलेशन में रहने वाले लड़की ने प्रेमी पर लगाया था आरोप
लिव इन रिलेशन में रहने वाले लड़की ने प्रेमी पर लगाया था आरोप

दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स को एक लड़की (23) द्वारा रेप लगाए रेप के आरोप से बरी कर दिया. उस शख्स के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले लड़की ने उस पर रेप के अलावा चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था.

जानकारी के मुताबिक, लड़की ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने युवक के साथ झगड़ा होने के बाद गुस्से में आकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. वह युवक के साथ लिव इन रिलेशन में थी. उसकी मंजूरी से ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने फरीदाबाद निवासी युवक को फ्रीलांस एंकर के तौर पर काम करने वाली युवती से रेप करने और तेजाब हमले की धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि इसमें अहम गवाह शिकायतकर्ता है. वह अपने बयान से मुकर गई है.

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