दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ढाई वर्ष की जेल की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि कोई भी महिला झूठा आरोप लगाकर अपनी इज्जत को संकट में नहीं डालेगी. अदालत ने गोविंदपुरी निवासी जावेद को सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विशेष न्यायाधीश संजीव जैन ने कहा कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला ऐसे मामलों को आसानी से जाहिर नहीं करती और ऐसा करने में हिचकती है. हमारा समाज रूढिवादी है, जहां एक युवा और अविवाहित महिला यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर अपनी इज्जत को संकट में नहीं डालेगी. उसे बहुत अधिक अपमान का सामना करना पड़ता है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला के घर के पास रहने वाला शराबी जावेद दो मई, 2013 को उसके घर में घुस गया. उसे घसीटा और उसका मुंह बंद कर दिया. इसके बाद उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश में पीड़िता को धमकाया, लेकिन महिला उसे धक्का देकर घर से भागने में कामयाब रही. जावेद ने सभी आरोपों से इंकार किया था.