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रेप और हत्या के जुर्म में मिली फांसी की सजा

मध्य प्रदेश के सागर में एक मासूम बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. रहली के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आर.के. भद्रसेन की अदालत ने मंगलवार को आरोपी राजेंद्र को फांसी की सजा सुनाई.

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आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है
आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है

मध्य प्रदेश के सागर में एक मासूम बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. रहली के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आर.के. भद्रसेन की अदालत ने मंगलवार को आरोपी राजेंद्र को फांसी की सजा सुनाई.

जानकारी के मुताबिक, रहली थाना क्षेत्र के विजयपुरा में 20 सितंबर, 2005 को राजेंद्र (25) ने एक बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर अपने घर बुलाया. उसके बाद उसके साथ रेप किया. इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर फरार हो गया.

सरकारी वकील पी.एल. रावत ने बताया कि एडीजे भद्रसेन ने मंगलवार को आरोपी राजेंद्र के कृत्य को जघन्यतम अपराध करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. वारदात को अंजाम देने के आरोपी को आठ वर्ष बाद इंदौर से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद आरोपी को जेल में लाया गया था.

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