बिहार की पूर्व मंत्री और बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की आरोपी मंजू वर्मा ने बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. मंजू वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही थीं. पुलिस को कई महीने से उनकी तलाश थी.
मंजू वर्मा मंगलवार को नाटकीय अंदाज में बुर्का पहने कोर्ट पहुंची और सरेंडर किया. वे अपनी निजी गाड़ी से न आकर टेंपू से अदालत पहुंची ताकि इसकी भनक किसी को न लगे. वर्मा सरेंडर करने से पहले कोर्ट परिसर में कई बार बेहोश होते देखी गईं.
Muzaffarpur shelter home case: Former Bihar Minister Manju Verma surrenders in a Begusarai Court. pic.twitter.com/TmedDq8lnC
— ANI (@ANI) November 20, 2018
हाल में कोर्ट की ओर से पिछले 3 महीने से फरार मंजू वर्मा की संपत्ति की कुर्की-जब्ती शुरू करने संबंधी आदेश के बाद शनिवार को इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई. कोर्ट की ओर से मंजू वर्मा की संपत्ति की कुर्की-जब्ती का आदेश जारी होने के बाद बेगुसराय स्थित उनके आवास को कुर्क करने का काम शुरू हो गया. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके घर को तोड़ा गया. बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार के नेतृत्व में मंजू वर्मा की संपत्ति की कुर्की प्रक्रिया शुरू की गई.
बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल कोर्ट ने पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंजू वर्मा के इश्तेहार और कुर्की-जब्ती के आदेश दे दिए. आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद फरार चल रही मंजू वर्मा को सरेंडर करने के लिए दबाव बनाने के इरादे से बेगूसराय पुलिस ने कोर्ट में उनकी कुर्की-जब्ती के लिए याचिका दायर की थी.
मंजू वर्मा के वकील सत्यनारायण महतो ने बताया कि पटना हाईकोर्ट से कई बार अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद अब उन लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी. पुलिस ने बेगूसराय और झारखंड के कई इलाकों में मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी.