माओवादी विचारक कोबाड गांधी को दिल्ली की एक अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर तीन महीने की जमानत दी है. अदालत ने कहा कि 65 वर्षीय गांधी विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं. मुकदमे के दौरान उनकी स्थिति दिनों दिन खराब होती गई. वह सितंबर, 2009 के बाद से हिरासत में हैं.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने कहा, 'इन तथ्यों और हालातों को देखते हुए मैं आरोपी कोबाड गांधी को एक लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर करता हूं.' अदालत में अभी मामले में अभियोजन गवाही रिकार्ड हो रही है.
इसमें कोबाड गांधी सह आरोपी राजेंद्र उर्फ अरविंद जोशी के साथ गैरकानूनी गतिवधि रोकथाम कानून (यूएपीए) और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं. अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जोशी के खिलाफ आरोप तय किया था.
जमानत याचिका पर जिरह के दौरान गांधी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय उपचार कराने की जरूरत है. जेल में इसकी पर्याप्त सुविधा नहीं है.