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हाशिमपुरा कांडः PAC के 16 पूर्व जवान दोषी करार, मिली उम्रकैद की सजा

मेरठ के चर्चित हाशिमपुरा कांड में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. बता दें कि 22 मई 1987 को मुरादनगर में नहर के पास पीएसी की 41वीं वाहिनी के जवानों ने मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से पीड़ितों को उठाकर उनकी सामूहिक हत्या कर दी थी.

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दोषी PAC के जवानों ने 42 मुस्लिम युवकों को मौत के घाट उतार दिया था (फोटो- इंडिया टुडे)
दोषी PAC के जवानों ने 42 मुस्लिम युवकों को मौत के घाट उतार दिया था (फोटो- इंडिया टुडे)

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मेरठ के चर्चित हाशिमपुरा कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पीएसी के 16 आरोपी पूर्व जवानों को दोषी करार दिया है. साथ ही उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.

दोषियों पर 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी दोषियों की ज़मानत भी ख़ारिज कर दी है.

दरअसल, दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने साल 2015 में पीएसी के 19 आरोपी जवानों को बरी कर दिया था. उनमें से तीन की मौत हो चुकी है. उस वक्त कोर्ट ने माना था कि हत्या तो हुई है, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि हत्या में आरोपी जवान ही शामिल थे.

इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सभी 16 आरोपी पीएसी के जवानों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुना दी. पीड़ितों के परिवार ने अदालत के इंसाफ पर संतोष जताया है.

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राज्य सरकार ने एक याचिका में कहा था कि प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी के पूर्व जवानों को बरी करने वाले निचली अदालत के फैसले में खामियां हैं. निचली अदालत ने अपने फैसले में सभी आरोपी जवानों को हत्या, हत्या का प्रयास, सबूत के साथ छेड़छाड़ और षड्यंत्र के आरोपों से बरी कर दिया था.

राज्य सरकार का आरोप था कि निचली अदालत ने जीवित बचे लोगों के बयानों की भी अनदेखी की थी. इस केस के 19 आरोपी थे, जिनमें से तीन आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी. लोअर कोर्ट ने जिन लोगों को बरी किया था, उनमें सुरेश चंद्र शर्मा, निरंजन लाल, कमल सिंह, रामबीर सिंह, समीउल्लाह, महेश प्रसाद, जयपाल सिंह, राम ध्याम, सरवन कुमार, लीलाधर, हमवीर सिंह, कुंवर पजल सिंह, बुद्ध सिंह, बुधी सिंह, मोखम सिंह और बसंत वल्लभ का नाम शामिल थे.

निचली अदालत ने 16 आरोपियों को उनकी पहचान के लिए पर्याप्त सबूतों के अभाव में उन्हें संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में पीड़ितों और प्रभावितों के परिवारों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए.

ये था हाशिमपुरा कांड

गौरतलब है कि पीएसी की 41वीं वाहिनी के जवानों ने मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर एक तलाशी अभियान के दौरान पीड़ितों को उनके मोहल्ले से उठा लिया था. इसके बाद 22 मई 1987 को मुरादनगर में नहर के पास उनकी सामूहिक हत्या कर दी थी.

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