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राजदेव रंजन मर्डर केस: मो. शहाबुद्दीन सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट

बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में पूर्व आरजेडी सांसद मो. शहाबुद्दीन सहित 6 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है. मुजफ्फरपुर में विशेष सीबीआई कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने माना है कि इस मर्डर केस के तार सीवन जेल से जुड़े हुए हैं. इस मामले में 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है.

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राजदेव रंजन और मो. शहाबुद्दीन
राजदेव रंजन और मो. शहाबुद्दीन

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बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में पूर्व आरजेडी सांसद मो. शहाबुद्दीन सहित 6 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है. मुजफ्फरपुर में विशेष सीबीआई कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने माना है कि इस मर्डर केस के तार सीवन जेल से जुड़े हुए हैं. इस मामले में 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है.

जानकारी के मुताबिक, पत्रकार मर्डर केस में मो. शहाबुद्दीन के साथ लद्दन मियां उर्फ अजहरुद्दीन बेग, रिशु कुमार जायसवाल, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और सोनू कुमार गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 302 के साथ ही आर्म्स एक्ट सेक्शन 34 के तहत विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है.

इससे पहले मो. शहाबुद्दीन को नार्को, ब्रेन मैपिंग के लिए सीबीआइ की ओर से दाखिल आवेदन को सुनवाई के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था. दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान शहाबुद्दीन ने अपना पक्ष रखा था. उनका कहना था कि नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट स्वास्थ के लिए हानिकारक है.

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बताते चलें कि बिहार में बेखौफ अपराधियों ने 13 मई 2016 की शाम सीवान में एक दैनिक अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अज्ञात अपराधी दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे. वारदात को अंजाम देने के बाद वे फरार हो गए थे. इसके तार उस वक्त सीवान जेल में बंद शहाबुद्दीन से जुड़े थे.

मृतक राजदेव सीवान में एक अखबार के ब्यूरो चीफ थे और वारदात के वक्त कार्यालय से ही वापस लौट रहे थे. देर शाम करीब आठ बजे टाउन थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के निकट अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी. इस मामले में बिहार पुलिस की जांच के बाद केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था. शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद है.

 

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