राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को जेल से फोटो वायरल होने के मामले में बिहार के सीवान जिले की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी. सीवान व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पूर्व सांसद को जमानत दे दी.
इससे पहले शहाबुद्दीन की अदालत में पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. जनवरी महीने में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जेल की तीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था. इसके बाद जेल महानिरीक्षक आनंद किशोर के निर्देश पर पूरे मामले की जांच कराई गई थी.
सीवान के जेल अधीक्षक विधु कुमार भारद्वाज ने इस मामले में पूर्व सांसद और अन्य के खिलाफ धारा 66 (सी) और जेल प्रिजनर्स एक्ट के तहत मुफस्सिल थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में अदालत ने सात फरवरी को पूर्व सांसद को अदालत में पेश करने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया था. जमानत मिलने के बाद भी शहाबुद्दीन जेल में ही रहेंगे.
बताते चलें कि सीवान के चर्चित तेजाब हत्याकांड में दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या कर देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानद रद्द कर दिए जाने के बाद शहाबुद्दीन सीवान जेल में बंद हैं. शहाबुद्दीन का नाम पिछले साल मई के महीने में सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्याकांड में भी सामने आया है. इस मामले की भी जांच हो रही है.