मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को लेकर तेजी से तैयारी चल रही है. आने वाले विधानसभा सत्र में भी इसे लाने की तैयारी है. इसी बीच शहडोल में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में शिकायत हुई है. पीड़िता की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3, 4, 5 के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
दरअसल, शहडोल की धनपुरी निवासी पीड़िता (हिंदू) ने 2 साल पहले 2018 में मोहम्मद इरशाद खान नाम के शख्स से शादी की थी. आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद परिवार के लोग पीड़िता पर मुस्लिम धर्म के तौर-तरीके सीखने के लिए दबाव बनाने लगे. उस पर उर्दू और अरबी सीखने का दबाव बनाने लगे. पीड़ित इसके लिए तैयार नहीं थी.
मारपीट से तंग आकर पीड़िता वापस घर आ गई है और पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
The woman, a Hindu, has lodged a complaint, stating that the man, Irshad Khan, harassed her & his family members were pressurizing her to adapt to their culture & learn Urdu, Arabic languages: Bharat Dubey, SDPO, Dhanpur, Shahdol (29.11.2020) https://t.co/iwd8K1W4xe
— ANI (@ANI) November 30, 2020
जानकारी के मुताबिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता 27 नवंबर को अपने मां-बाप के पास चली गई थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवती के पति इरशाद खान को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 और 5 एवं दहेज प्रताड़ना (498) के मामले में गिरफ्तार कर लिया है.