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मुंबई पुलिस की तरफ से राधे मां को मिली बड़ी राहत

मुंबई पुलिस ने बंबई हाई कोर्ट में कहा कि राधे मां द्वारा काला जादू कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है. न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और शालिनी फनसालकर जोशी की खंडपीठ के सामने पुलिस ने हलफनामा दायर किया है. इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है.

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पुलिस ने कहा कि राधे मां द्वारा काला जादू कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है.
पुलिस ने कहा कि राधे मां द्वारा काला जादू कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है.

मुंबई पुलिस ने बंबई हाई कोर्ट में कहा कि राधे मां द्वारा काला जादू कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है. न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और शालिनी फनसालकर जोशी की खंडपीठ के सामने पुलिस ने हलफनामा दायर किया है. इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है.

इस हलफनामे के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं, गवाहों और संदिग्ध के बयान दर्ज करने और सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के आवास पर छापेमारी के बाद महाराष्ट्र मानव कुर्बानी काला जादू कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का सबूत नहीं मिला है.

वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की याचिका पर हलफनामा दायर किया गया, जिसमें राधे मां के खिलाफ अश्लीलता के आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई और बताया गया कि उनकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है.

पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि ब्रह्मभट्ट की शिकायत पर उनका बयान दर्ज किया गया और राधे मां का भी बयान दर्ज किया गया. राधे मां ने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है. डॉली बिंद्रा की तरफ से मिली शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में ब्रह्मभट्ट गवाह होंगी.

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