विवादास्पद स्वयंभू संत राधे मां को राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली. कोर्ट ने उन्हें बुलाए जाने पर थाने और अदालत में पेश होने के आदेश भी दिए.
बंबई उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे ने गुरुवार को राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर के खिलाफ दर्ज शिकायत पर सुनवाई की. उन्होंने शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनी. और फिर सुनवाई के बाद राधे मां को अग्रिम जमानत देने के फैसले पर मुहर लगा दी.
अदालत ने राधे मां को बुलाए जाने पर कांदीवाली थाना पुलिस के समक्ष पेश होने के आदेश भी दिए. उनके खिलाफ शिकायत की जांच कांदीवली पुलिस ही कर रही है.
गौरतलब है कि एक 32 वर्षीय महिला ने राधे मां पर दहेज के लिए उसके ससुराल वालों को भड़काने का आरोप लगाया था. इस संबंध में मुंबई पुलिस ने 5 अगस्त राधे मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था.
इस मामले में 13 अगस्त को सत्र अदालत ने राधे मां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद राधे मां ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.