पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़ा नीरव मोदी गुरुवार को ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिमांड की नियमित सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुआ. इस दौरान वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज नीना टेम्पिया ने आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को तगड़ा झटका दिया और उसकी हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी.
ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की चार जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए करीब 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन की वैंड्सवर्थ जेल में है. वह पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भारत में वांटेड है.
गुरुवार से पहले ब्रिटेन की कोर्ट ने 19 सितंबर को नीरव मोदी की हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई थी. इससे भी पहले 22 अगस्त को उसकी हिरासत 19 सितंबर के लिए बढ़ाई थी. 22 अगस्त को नीरव मोदी की हिरासत को बढ़ाते हुए वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज टैन इकरम ने कहा था कि नीरव मोदी के पास भागने के लिए वित्तीय साधन है.
भारत की अपील पर ब्रिटेन के होम ऑफिस ने नीरव मोदी के खिलाफ वारंट जारी किया था. नीरव मोदी को 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था. भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है. भारत ने ब्रिटेन की अदालत से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश देने की मांग की है. नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जांच ईडी और सीबीआई कर रहे हैं.