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निर्भया रेप केस: फांसी टलते ही दिखा 2 मांओं का दर्द, एक ने वकील के पैर छुए, दूसरी ने कोसा

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी को अगले आदेश तक के लिए टाला, तो दोषी पवन के मां-बाप ने वकील ए. पी. सिंह के पैर छुए. वहीं, फांसी टलने के बाद निर्भया की मां ने दोषियों के वकील ए. पी. सिंह को जमकर कोसा.

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वकील ए. पी. सिंह और निर्भया के दोषी पवन के मां-बाप
वकील ए. पी. सिंह और निर्भया के दोषी पवन के मां-बाप

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  • निर्भया के दोषी पवन के मां-बाप भी सुनवाई के दौरान पहुंचे पटियाला हाउस कोर्ट
  • वकील ए. पी. सिंह ने निर्भया के दोषी विनय, पवन और अक्षय की तरफ से की पैरवी

निर्भया के दोषियों की फांसी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर से टाल दिया है. जब कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाई, तब कोर्ट के बाहर दो मांओं का दर्द भी देखने को मिला. एक ओर निर्भया के दोषी पवन की मां थी, तो दूसरी ओर निर्भया की मां. शुक्रवार को निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगी, तो एक मां के लिए राहत भरी खबर थी, तो दूसरी मां के लिए दर्द भरी.

फांसी टलने को निर्भया के दोषियों के परिजन और वकील बड़ी राहत मान रहे हैं. कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर महज 12 घंटे पहले ही रोक लगाई है. जब शुक्रवार को निर्भया मामले की सुनवाई हो रही थी, तो निर्भया के दोषी पवन के मां-बाप भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे. अदालत में निर्भया के दोषी विनय, पवन और अक्षय की तरफ से वकील ए. पी. सिंह ने पैरवी की, जबकि दोषी मुकेश की पैरवी वकील वृंद ग्रोवर ने की.

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पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निर्भया के दोषियों की फांसी को अगले आदेश तक के लिए टाला जाता है. उन्होंने तिहाड़ जेल अधिकारियों को दोषियों को अगले आदेश तक फांसी पर नहीं लटकाने का निर्देश दिया है. जब कोर्ट ने एक फरवरी को होने वाली फांसी को अगले आदेश तक टाल दिया, तो दोषी पवन के मां-बाप ने कोर्ट से बाहर निकलते ही वकील ए. पी. सिंह के पैर छुए.

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यह दूसरी बार था, जब कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी को टाला है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वकील ए. पी. सिंह ने कहा कि दोषी विनय कुमार ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की है. इसके साथ ही मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक आपराधिक अपील लंबित है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर डेथ वारंट पर रोक नहीं लगाई गई, तो कानूनी उपचार विफल हो जाएंगे. उन्होंने दिल्ली जेल नियम का भी हवाला दिया.

दोषियों की फांसी टलते ही विलखने लगीं निर्भया की मां

वहीं, चारों गुनहगारों की फांसी टलते ही निर्भया की मां आशा देवी बिलखने लगीं. उन्होंने आरोप लगाया, 'दोषियों के वकील ए. पी. सिंह ने मुझे उंगली दिखाकर चुनौती देते हुए कहा है कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी.' निर्भया की मां ने रोते हुए कहा, 'मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी. सरकार को दोषियों को फांसी देनी ही होगी.'

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निर्भया की मां ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, 'मुझे इस बात की उतनी तकलीफ नहीं है कि मैं जिस अदालत में कई वर्षों से हाथ जोड़कर खड़ी हूं, उसने निर्भया के दोषियों की फांसी आगे बढ़ा दी है. मुझे इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है कि दोषियों के वकील ए. पी. सिंह मुझे चैलेंज करके गए हैं कि ये फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी.'

इस दौरान निर्भया की मां आशा देवी ने सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया. निर्भया की मां ने सरकार से कहा, 'वो देख ले कि कैसे दोषियों के वकील बोलकर गए हैं कि ये फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी. 7 वर्षों से कहीं न कहीं कोर्ट और सरकार मुझे उन मुजरिमों के खिलाफ झुका रही है.'

क्या था पूरा मामला?

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में एक नाबालिग समेत 6 दरिंदों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था और बुरी तरह पीटा था. इसके बाद निर्भया की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय, पवन और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था. इनमें से नाबालिग को तीन साल बाद रिहा कर दिया गया था, जबकि राम सिंह ने जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी.

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इस मामले में सितंबर 2013 में दिल्ली की निचली अदालत ने चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद मार्च 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की सही ठहराया था. इसके बाद मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर चुका है.

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