नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया गया है. गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पिंकी सरकार हत्याकांड में पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी पाया. कोर्ट अब 24 जुलाई को सजा पर फैसला सुनाएगी.
साल 2006 में हुए निठारी कांड के 8वें मर्डर केस में अब 24 जुलाई को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा. निठारी की रहने वाली युवती के अपहरण, रेप और हत्या करने के मामले में सीबीआई ने पंढेर और कोली को आरोपी बनाया था. केस में गवाही पूरी हो चुकी है. दोनों पक्षों के वकील भी अपनी बहस पूरी कर चुके हैं. निठारी कांड के अन्य मामलों में कोली को फांसी की सजा मिल चुकी है लेकिन पंढेर अब तक जमानत पर बाहर था. पंढेर को कोर्ट ने हत्या और रेप की कोशिश समेत सबूत मिटाने और साजिश रचने का दोषी पाया है. फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है.
क्या था मामला
साल 2006 में देश को हिला देने वाला निठारी कांड अभी भी लोगों के जेहन में कड़वी याद के तौर पर जिंदा है. निठारी स्थित कोठी नंबर D-5 के बाहर उस वक्त सैकड़ों लोग जमा हो गए, जब कोठी के पीछे स्थित नाले से एकाएक कई कंकाल और खोपड़ियां मिलने लगीं. खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते निठारी में मीडिया का जमावड़ा लग गया. कई चौंकाने वाले ऐसे खुलासे हुए, जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए.
बच्चों के लापता होने से परेशान थी पुलिस
इस मामले में कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोली आरोपी थे. दरअसल निठारी पुलिस लगातार लापता हो रहे बच्चों को लेकर पहले से ही परेशान थी. पुलिस ने 29 दिसंबर, 2006 को निठारी कांड का खुलासा करते हुए कोठी नंबर D-5 से मनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था. कोली की निशानदेही पर पुलिस ने कोठी से बच्चों की चप्पल, कपड़े और बाकी सामान बरामद किया था.
सीबीआई कर रही थी केस की जांच
इस घटना का खुलासा होने के बाद लापता लोगों के परिजन भी कोठी नंबर D-5 पहुंचे थे. उन्होंने वहां से मिले कपड़ों की पहचान की. लोगों का गुस्सा बढ़ते देख केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था. सीबीआई ने कोली के खिलाफ युवती का अपहरण, रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया. सीबीआई ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए. वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से महज 3 गवाह पेश किए गए. बताते चलें कि इस जघन्य अपराध के दोषी सुरेंद्र कोली को अब तक 7 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है.